Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद की अदालत में पुराने जेल के जीर्णोद्धार में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह शिकायतवाद से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय की है।
यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कुमार द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुरानी जेल के मरम्मत कार्य में लगभग 100 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता हुई है। उन्होंने इस संदर्भ में झारखंड के मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज कराई थी।
शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया, जिसमें मुख्य सचिव समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया। लेकिन एसीबी अदालत ने तथ्यों की गहराई से जांच किए बिना याचिका को खारिज कर दिया। इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं, इसलिए बिना सभी तथ्यों की समुचित जांच के कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाएं ताकि निष्पक्ष और न्यायोचित निर्णय लिया जा सके। गौरतलब हो कि यह मामला अब झारखंड की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है।