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श्रमिकों के हित में गुमला प्रशासन की पहल , विशेष अभियान के तहत 3 माह में 4164 श्रमिकों का हुआ निबंधन

Shiwam KeshriBy Shiwam KeshriOctober 8, 20253 Mins Read
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उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने चलाया सघन श्रम निबंधन एवं जागरूकता अभियान

गुमला: श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवच को सुदृढ़ करने एवं उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आच्छादित करने के उद्देश्य से गुमला जिला प्रशासन द्वारा विशेष श्रम निबंधन अभियान संचालित किया गया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार श्रम विभाग गुमला द्वारा विगत तीन माह (जुलाई से सितंबर 2025) के दौरान जिले के सभी प्रखंडों के सुदूरवर्ती एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगातार श्रम निबंधन एवं जन-जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।जिला श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत कुल 2929 नागरिकों को श्रम निबंधन से संबंधित जानकारी दी गई तथा 4164 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। इनमें 1989 निर्माण श्रमिक, 1781 असंगठित श्रमिक एवं 394 प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। इन शिविरों का उद्देश्य श्रमिकों को न केवल निबंधन के महत्व से अवगत कराना था, बल्कि उन्हें योजनाओं की जानकारी देकर सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी था।

गुमला एक आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक बाहर जाकर कार्य करते हैं या स्थानीय निर्माण कार्यों से जुड़े रहते हैं। कई श्रमिक सुरक्षा उपकरणों के अभाव में जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत हैं। इसी पृष्ठभूमि में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के दिशा-निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा यह विशेष अभियान प्रारंभ किया गया ताकि प्रत्येक श्रमिक राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके।

श्रम निबंधन कराने से असंगठित श्रमिकों को झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, कौशल उन्नयन योजना, उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना एवं विवाह सहायता योजना जैसी जीवन-उपयोगी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। वहीं प्रवासी श्रमिकों को प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उनके परिजनों को दी जाती है।निर्माण श्रमिकों को निबंधन उपरांत 13 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिनमें निर्माण श्रमिक सेफ्टी कीट योजना, श्रमिक औजार सहायता योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा सहायता योजना, मातृत्व प्रसूविधा योजना, विवाह सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, पेंशन योजना, निशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अनाथ पेंशन जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।

श्रम विभाग गुमला, द्वारा सभी श्रमिकों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना श्रम निबंधन कराएं, ताकि उन्हें राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। श्रमिक अपने आ
नजदीकी प्रखंड कार्यालय, प्रज्ञा केंद्र या जिला श्रम कार्यालय में जाकर अथवा ऑनलाइन माध्यम से www.shramdhaan.gov.in वेबसाइट पर अपना निबंधन कर सकते हैं।श्रम निबंधन हेतु श्रमिकों को अपना एवं नामांकित (नॉमिनी) व्यक्ति का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा है कि श्रमिक समाज के सर्वांगीण विकास में मूल भूमिका निभाते हैं, अतः उनका सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा से आच्छादन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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