Ranchi News : सार्वजनिक शांति और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने डीजे संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में यह निर्देश जारी किया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी डीजे संचालकों को 24 जून 2025 तक अपने संबंधित पुलिस थाने में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय बढ़ते ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक असुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत डीजे संचालकों को अपने क्षेत्रीय थाना में संपर्क करना होगा, जहां उन्हें पहचान पत्र, व्यवसाय संबंधी जानकारी, उपकरणों का विवरण और एक स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद ही उन्हें डीजे संचालन की अनुमति प्राप्त होगी।

24 जून के बाद यदि कोई डीजे संचालक बिना पंजीकरण के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, उपकरण जब्ती और अन्य कानूनी दंड शामिल होंगे।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम, 2000 एवं स्थानीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। रात्रि के समय और धार्मिक स्थलों के पास अनावश्यक शोर या निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि स्तर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने डीजे संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन कर समय पर पंजीकरण कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या दंड से बचा जा सके। यह कदम रांची शहर को शांति, अनुशासन और पर्यावरण संतुलन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

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