Ranchi News : रांची जिले के बेड़ो अंचल स्थित मौजा-बेड़ो के महादानी मैदान और उसके 100 मीटर के दायरे में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 17 जून की सुबह 6:00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत निम्न गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है:

  1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना पूरी तरह वर्जित रहेगा, सिवाय सरकारी कार्य, कर्मचारी, पदाधिकारी या शवयात्रा जैसी अपवाद स्थितियों को छोड़कर।
  2. अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, बम, बारूद आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  3. लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
  4. धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।
  5. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग भी प्रतिबंधित है।

सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रमों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

प्रशासन ने यह कदम क्षेत्र की शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें इलाके में निगरानी रख रही हैं।

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