Ranchi News : रांची के खडगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड पर नियमों की अनदेखी और अवैध गतिविधियों को लेकर अब नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अपर प्रशासक संजय कुमार के निर्देश पर संवेदक सानिया इरफान पर ₹60,000 का आर्थिक दंड लगाया गया है।
यह कार्रवाई 1 जुलाई 2025 को नगर निगम की निरीक्षण टीम द्वारा की गई जांच के आधार पर हुई। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि बस स्टैंड परिसर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से ठेले और अन्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जो कि बंदोबस्ती शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
निरीक्षण रिपोर्ट में यह साफ तौर पर स्पष्ट किया गया कि स्टैंड पर कई अनाधिकृत वेंडर व्यवसाय कर रहे हैं। निगम की नियमावली के अनुसार, अनाधिकृत वेंडर पर ₹2,000 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाना तय है। इस आधार पर बीते 30 दिनों की अवधि के लिए कुल ₹60,000 का दंड लगाया गया है।
अपर प्रशासक संजय कुमार ने संवेदक को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें तीन कार्यदिवस के भीतर यह राशि निगम कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरा गया तो संवेदक द्वारा पहले से जमा की गई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा।
इतना ही नहीं, नगर प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आगे भी बस स्टैंड में अवैध दुकानों, ठेलों या अन्य अनाधिकृत व्यापार गतिविधियों को जारी रखा गया, तो प्रतिदिन ₹2,000 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, संवेदक का आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा।
नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन अब बस स्टैंड की व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। आम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम कसने की तैयारी है।



