Ranchi News : झारखंड में सहायक लोक अभियोजक (APP) नियुक्ति परीक्षा 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम सवाल खड़ा किया है। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मुद्दे पर झारखंड सरकार से 12 जुलाई तक स्पष्ट जवाब मांगा है।

दरअसल, याचिकाकर्ता संदीप कुमार महतो समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि JPSC ने APP भर्ती 2025 के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते समय वर्ष 2019 को कट ऑफ माना है, जबकि राज्य में पिछली बार APP की नियुक्ति वर्ष 2018 में हुई थी।

चूंकि अब सात साल बाद फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, ऐसे में 2019 को आधार बनाना अनुचित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे कई ऐसे योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, जो उम्र की अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि उम्र सीमा का निर्धारण 2025 के आधार पर किया जाए।

सुनवाई के दौरान JPSC ने अदालत को बताया कि उम्र सीमा का निर्धारण आयोग नहीं, बल्कि सरकार करती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है या नहीं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई से पहले सरकार की स्थिति स्पष्ट होनी तय है।

Share.
Exit mobile version