Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में हुए करीब 800 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (GST) घोटाले से जुड़े मामले में आरोपित विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल और अमित गुप्ता की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पक्ष को सही माना। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने पैरवी की, जबकि आरोपितों की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने जमानत का पक्ष रखा।
यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर GST फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अब तक चार से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवकुमार देवड़ा, विक्की भालोटिया, अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं।
ईडी और GST इंटेलिजेंस की जांच में खुलासा हुआ कि शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए। इन चालानों के आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी टैक्स क्रेडिट दावा किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हुई।
उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और जांच गंभीरता से जारी रहेगी और आरोपितों को अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा।

