Ranchi : निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह प्रक्रिया 3 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक चलेगी।
इस चरण में केवल वही अभिभावक शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था, जिनके सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए थे और जिनका आवेदन न तो विद्यालय स्तर पर और न ही जिला स्तर पर निरस्त किया गया है।
नामांकन की प्रक्रिया जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर ऑनलाइन की जाएगी। अभिभावक अपनी लॉगिन आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर विद्यालयों की सूची और रिक्त सीटों का विवरण देख सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने निवास स्थान के निकट किसी एक विद्यालय का चयन कर, आवास से दूरी अंकित करनी होगी और आवेदन सबमिट करना होगा।
महत्वपूर्ण है कि इस बार कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। केवल पात्र अभिभावक ही पुनः आवेदन कर पाएंगे। पुनः आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन लॉटरी 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस पहल से पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा।



