Ranchi News : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान विधानसभा (नया भवन) परिसर से 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
निषेधाज्ञा के अनुसार, 1 अगस्त सुबह 8 बजे से 7 अगस्त रात 10 बजे तक विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में किसी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव या आम सभा का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा आदेश में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:
1️⃣ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
2️⃣ किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलने की मनाही होगी।
3️⃣ हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी।
4️⃣ किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा नहीं की जा सकेगी।
5️⃣ ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग भी निषेध रहेगा।
हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 9430328080 पर संपर्क करें।

