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Home»#Trending»नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने के लिए दिए तीन विकल्प, जानिए छूट पाने का तरीका
#Trending

नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने के लिए दिए तीन विकल्प, जानिए छूट पाने का तरीका

रांची नगर निगम ने टैक्स में दी बड़ी राहत, 30 जून 2025 तक मिलेगा 10% तक की छूट
By Muzaffar HussainJune 2, 20252 Mins Read
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Ranchi News : रांची नगर निगम (RMC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगरवासियों को बड़ी राहत दी है। निगम ने घोषणा की है कि जिन नागरिकों द्वारा 30 जून 2025 तक निर्धारित समयसीमा के अंदर संपत्ति कर (हाउस टैक्स) का भुगतान किया जाएगा, उन्हें अधिकतम 10% तक की छूट दी जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए रांची नगर निगम ने करदाताओं के लिए तीन सरल भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

  • ऑनलाइन माध्यम से भुगतान: नागरिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जाकर या ‘RMC PAYMENT MITRA’ मोबाइल सेवा (मोबाइल नंबर: 8986627070) के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस माध्यम से भुगतान करने पर नागरिकों को निर्धारित सीमा के अनुसार छूट दी जाएगी।
  • नगर निगम के कार्यालय में जाकर भुगतान: नागरिक रांची नगर निगम मुख्यालय या डोरंडा सर्कल ऑफिस में जाकर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस माध्यम से भुगतान करने पर करदाताओं को 7-5% की छूट मिलेगी।
  • अधीकृत एजेंट्स के माध्यम से भुगतान: रांची नगर निगम ने ‘Jharkhand Infotech & Solutions Pvt. Ltd.’ जैसी अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से टैक्स जमा करने का विकल्प भी दिया है। इस विकल्प का उपयोग करने पर नागरिकों को 5% तक की छूट मिल सकेगी।

इसके साथ ही, विशेष वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और दिव्यांगों को अतिरिक्त 5% की विशेष छूट भी दी जाएगी। हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स का भुगतान कर इस छूट योजना का पूरा लाभ उठाएं और शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह छूट योजना न केवल नागरिकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि निगम को समय पर राजस्व प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

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