Ranchi News : रांची नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे बैंक्वेट हॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है। यह बैंक्वेट हॉल वार्ड संख्या 3, एदलहातू क्षेत्र में स्थित है और बिना नगर निगम की वैध अनुज्ञप्ति के संचालित किया जा रहा था।

नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के निर्देश पर 5 जुलाई 2025 को पहले इस हॉल को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से अवैध संचालन बंद करने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके, बैंक्वेट हॉल का संचालन जारी रहा। इसके बाद निगम की बाजार शाखा की टीम ने आज, 7 जुलाई 2025 को उक्त हॉल को सील कर दिया।

यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 और झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों के तहत की गई। नगर निगम ने इसे स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन माना और बिना अनुमति के संचालन को गैरकानूनी करार दिया।

नगर निगम प्रशासन ने इस अवसर पर सभी बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल और विवाह भवन संचालकों को चेतावनी दी है कि वे अनिवार्य रूप से नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करें। बिना अनुज्ञप्ति के संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे अवैध भवनों का उपयोग करने से बचें और कार्यक्रम आयोजन से पहले सुनिश्चित करें कि संबंधित स्थल के पास वैध अनुमति हो। निगम के अनुसार, यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि नगर क्षेत्र में सुव्यवस्थित और कानूनी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस कार्रवाई को रांची नगर निगम की तरफ से एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि अब नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ शहर की व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

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