World News: यदि आप अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में एक अहम चेतावनी जारी की है। यह परामर्श खासतौर पर उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाने की तैयारी में हैं।
अमेरिकी दूतावास ने साफ किया है कि अब अमेरिका में 30 दिनों से अधिक रुकने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह नियम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा लागू की गई नई आव्रजन नीति का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे निर्वासित किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध भी लग सकता है।
दूतावास की ओर से जारी चेतावनी में यह भी बताया गया है कि अमेरिका की वीजा वैधता अवधि का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वीजा वैधता से थोड़ा भी अधिक समय अमेरिका में बिताता है तो उसके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वीजा रद्द होने से लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का अमेरिकी वीजा प्राप्त करने पर बैन तक लगाया जा सकता है।
इस महीने अमेरिकी दूतावास ने यह तीसरी बार चेतावनी जारी की है, जो यह दर्शाता है कि अमेरिका अब अवैध आव्रजन को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिका सरकार ने धोखाधड़ी और अवैध आव्रजन के मामलों से निपटने के लिए एक अंतर-एजेंसी अभियान की भी शुरुआत की है।
इस नीति का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ेगा जो वीजा फ्रॉड या नकली दस्तावेजों के जरिए अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूतावास ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि जो भी यात्री अमेरिका जा रहे हैं, उन्हें अपनी वीजा शर्तों और प्रवास की अवधि का पूरी सख्ती से पालन करना चाहिए।

