Ranchi News : रांची के दो मशहूर रूफटॉप रेस्टोरेंट बेबीलॉन और द रीफ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेश को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया।

दरअसल, 21 फरवरी 2025 को रांची नगर निगम ने दोनों रेस्टोरेंट पर नगर नियोजन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इनके संचालन पर रोक लगाने और निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। यह आदेश मिलने के बाद दोनों रेस्टोरेंट संचालकों ने इसे झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से परे था और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं था। अदालत ने माना कि इस प्रकार का निर्णय बिना समुचित प्रक्रिया के लिया गया, जो कानून के खिलाफ है।

कोर्ट के इस फैसले से न केवल दोनों रेस्टोरेंट मालिकों को राहत मिली है, बल्कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर नगर निगम को भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी।

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