Ghatsila News: घाटशिला विधानसभा उप निर्वाचन 2025 की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को मतदाताओं के लिए एक अहम जानकारी साझा की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास मतदान केंद्र पर वोटर आईडी (ईपीक) नहीं है, तो भी वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है — बस उसके पास कोई फोटोयुक्त वैकल्पिक पहचान पत्र होना चाहिए।
घाटशिला उपचुनाव में वोटर आईडी नहीं है तो चिंता की बात नहीं, दिखाएं ये 12 दस्तावेज और डालें वोट
प्रशासन ने बताया कि 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा, और इस दौरान मतदाताओं को पहचान सत्यापन के लिए किसी मान्य दस्तावेज को दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि, वोटर आईडी न होने की स्थिति में मतदाता कुल 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करके मतदान कर सकते हैं।
इन 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं — पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, राज्य या केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) कार्ड, सांसद/विधायक/पार्षद पहचान पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)।
अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्र पर इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन की अपील – वोट डालना जिम्मेदारी है
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचें, अपने दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, “हर मतदाता का वोट कीमती है। किसी तकनीकी कारण या पहचान पत्र की कमी से कोई मतदाता वंचित न रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है।”

