Ranchi : दुर्गा पूजा 2025 का पर्व 2 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और विसर्जन 3 अक्टूबर को संपन्न हो गया। बावजूद इसके, कई पूजा समितियों द्वारा बनाए गए अस्थायी पंडाल, गेट और तोरणद्वार अब तक हटाए नहीं गए हैं। इससे शहर में यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है।

इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों को निर्देश जारी किया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने क्षेत्रों में बने अस्थायी पंडाल, गेट और तोरणद्वार हटाएं। प्रशासन ने यह कदम सार्वजनिक हित और यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

ज्ञात हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने W.P. (PIL) No. 4838/2025 में 23 सितंबर 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि पूजा समाप्त होने के पश्चात सभी पंडाल और तोरणद्वार हटाकर भूमि को पूर्ववत समतल किया जाए।

जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष और सचिव यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि में सभी अस्थायी संरचनाओं को हटाया जाए और संबंधित स्थानों को समतल एवं सुव्यवस्थित किया जाए। यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा।इस कदम से न केवल यातायात सुगमता बढ़ेगी बल्कि शहर में सुरक्षा और सुव्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।

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