अपनी भाषा चुनेें :
बटन दबाकर थोड़ा इंतज़ार करें...
Ranchi News : सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त XI की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में जेल में बंद आरोपियों राकेश रंजन और पिंटू कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों आरोपी 13 जून 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं और NDPS एक्ट के तहत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर NCB की टीम ने ओरमांझी ब्लॉक चौक के पास गश्ती के दौरान दोनों को वाहन सहित रोका। तलाशी के दौरान उनके वाहन से 103.80 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जो मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मामला बन गया।
इस संबंध में NCB रांची ज़ोन के सब-इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने ओरमांझी थाना में कांड संख्या 44/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। NCB की ओर से विशेष लोक अभियोजक केबी प्रसाद ने अदालत में दोनों आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बरामदगी से साफ है कि आरोपी संगठित तस्करी रैकेट का हिस्सा हैं। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी और दोनों आरोपियों को जेल में ही रहने का निर्देश दिया।

