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Bihar News: शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और दीवार लेखन के खिलाफ भागलपुर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में रविवार को नगर निगम की ओर से जोगसर थाना में 10 शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली–2023 के उल्लंघन के तहत की गई है।
नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कई हिस्सों में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, साइनेज और दीवार लेखन कराए गए थे। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शहर की सूरत को भी नुकसान पहुंचा रहा है।
नगर आयुक्त किशलय कुशवाहा के निर्देश पर इन संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर जुर्माना, होर्डिंग जब्ती और एफआईआर जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम ने सभी शिक्षण संस्थानों, विज्ञापन एजेंसियों और राजनीतिक-सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे नियमानुसार अनुमति लेकर ही प्रचार सामग्री लगाएं। नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद अवैध विज्ञापन लगाने वालों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम शहरवासियों ने नगर निगम के इस कदम का स्वागत किया है। निगम की टीम ने तिलकामांझी से बरारी मार्ग तक बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनरों को हटाकर जब्त भी किया है। नगर निगम का कहना है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

