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रांची: राजधानी में होने वाली प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं NEET-MDS और NEET-UG 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
परीक्षा केंद्रों पर कड़ा पहरा
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
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एक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी (सरकारी कर्मचारियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर पूर्ण रोक।
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किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डंडे लेकर चलने पर प्रतिबंध।
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किसी भी सार्वजनिक बैठक या आमसभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा का शेड्यूल और तैयारी
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NEET-MDS (02 मई): यह परीक्षा ओरमांझी स्थित RTCIT केंद्र पर आयोजित होगी। निषेधाज्ञा दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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NEET-UG (03 मई): यह परीक्षा रांची के 21 केंद्रों (जैसे मारवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय आदि) पर एक ही पाली में होगी। इसके लिए भी निषेधाज्ञा दोपहर 12 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी।
फर्जी परीक्षार्थियों की खैर नहीं
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि फर्जी परीक्षार्थियों और नकल के आधुनिक साधनों पर कड़ी नजर रखी जाए। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए केंद्रों के बाहर विशेष ‘ट्रैफिक प्लान’ लागू किया जाएगा। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति के लिए मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और अग्निशमन दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

