Ranchi News : झारखंड उच्च न्यायालय ने रिंकू खान हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपित हैदर अली को जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला 23 मार्च 2022 का है, जब पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उक्त मामले में रांची सिविल कोर्ट ने हैदर अली सहित अयूब और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सभी आरोपित जेल में बंद थे। इस बीच हैदर अली की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की।
न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित के वकील की दलीलों को सुना। वकील ने अदालत से निवेदन किया कि उनके मुवक्किल को लंबे समय से जेल में रखा गया है और मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद हैदर अली को जमानत देने का आदेश पारित किया। इससे पहले इसी मामले में जेल में बंद एक अन्य आरोपित मुर्शीद अयूब को भी झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
गौरतलब है कि रिंकू खान की हत्या के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया था कि हत्या का कारण पैसे का लेनदेन था। हत्या के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही थी।
रांची सिविल कोर्ट द्वारा तीनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। अब हाईकोर्ट से हैदर अली को मिली जमानत इस केस में नया मोड़ ला सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस जमानत के बाद मामले में आगे की कार्यवाही पर असर पड़ सकता है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जमानत का मतलब मामले से बरी होना नहीं है और मुकदमा अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

