Ranchi : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई 2025, रविवार को पूरे देश में किया जा रहा है। रांची जिले में यह परीक्षा 48 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी—प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक।
इस बड़े आयोजन को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। परीक्षा के दौरान दंडाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
प्रशासन को आशंका है कि कुछ छात्र, उनके अभिभावक या असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.S.) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी और इसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह 25 मई 2025 को सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र व उनके परिजनों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में सहयोग करें।
निषेधाज्ञा की प्रमुख शर्तें
- पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा (शव यात्रा एवं सरकारी कार्यों में लगे व्यक्ति को छूट)।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे माइक, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, बम, बारूद आदि लाने की अनुमति नहीं होगी
- लाठी, डंडा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलना भी वर्जित रहेगा।
- किसी प्रकार की सभा या मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

