Ranchi : आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और महापर्व छठ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता या रसायनों का उपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
उपायुक्त ने बताया कि त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान कुछ कारोबारी बढ़ती मांग का लाभ उठाकर मिलावट या गंदगी फैला सकते हैं, जिसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है।
जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना वैध FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के कारोबार अपराध की श्रेणी में आएगा। हर प्रतिष्ठान को लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य है। दूध, घी, खोवा, पनीर, तेल, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाए जाने पर नमूना जब्ती, उत्पाद नष्ट करने और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया या अन्य हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। दोषियों पर जुर्माने के साथ जेल तक की सजा दी जा सकती है। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अपने किचन और बर्तनों को स्वच्छ रखने तथा खाद्य पदार्थों को ढककर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। गंदगी मिलने पर प्रतिष्ठान सील करने तक की कार्रवाई होगी।
सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सामग्री की सूची अंकित करना जरूरी होगा। मेला क्षेत्र या सड़क किनारे अस्थाई स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना होगा और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि त्योहारों में खाद्य सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जनता से अपील की गई है कि वे भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना प्रशासन को दें। जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी और नियमित जांच अभियान चलाने की घोषणा की है, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

