Ranchi : नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए द्वितीय सह अंतिम चरण की लॉटरी प्रक्रिया आज संपन्न हुई। यह प्रक्रिया उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई।

लॉटरी का संचालन परियोजना निदेशक, समेकित अनुसूचित जनजाति अभिकरण संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

द्वितीय चरण की लॉटरी से पहले अभिभावकों से आग्रह किया गया था कि वे अपने निवास स्थान से 0 से 6 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसी एक विद्यालय का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करें। निर्धारित नियमावली के तहत प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

इस चरण में कुल 32 विद्यालयों में 62 बच्चों का चयन हुआ है। चयनित बच्चों के अभिभावकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बच्चे का नामांकन 10 अक्टूबर 2025 तक संबंधित विद्यालय में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पहल शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना को सशक्त बनाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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