Ranchi News: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के अंतर्गत प्रवेश कक्षा में नामांकन हेतु दूसरे चरण की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अब 20 सितंबर 2025 तक अभिभावक रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी कई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में सीटें खाली रह गई हैं। इन्हीं रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभिभावकों को लाभ मिल सके। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभिभावक इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण शर्तें
दूसरे चरण के आवेदन में सिर्फ वही पात्र अभिभावक भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था लेकिन उनके बच्चे का चयन प्रथम लॉटरी में नहीं हो पाया। नए आवेदकों के लिए इस चरण में आवेदन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सभी आवेदकों को दिनांक 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित विज्ञापन में अंकित नियमों व शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
RTE अधिनियम के तहत प्रवेश कक्षा में कुल 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है।
क्या है RTE अधिनियम?
‘निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत निजी स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षा की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।
रांची जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना न भूलें। यह कदम शिक्षा के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने और वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

