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रांची: राजधानी के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। रांची जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब योग्य अभिभावक 22 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह समय-सीमा बढ़ाई गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित थी, लेकिन अभिभावकों की सुविधा और अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इसे विस्तारित किया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन का लक्ष्य समाज के कमजोर और अभिवंचित वर्ग (Disadvantaged Groups & Weaker Sections) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है।
सीटें सीमित, आवेदन की रफ्तार तेज
आंकड़ों पर गौर करें तो रांची जिले के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं (Entry Level) में कुल 1161 सीटें आरक्षित घोषित की गई हैं। अब तक पोर्टल पर लगभग 900 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सीटों की संख्या और आवेदनों के बीच के अंतर को देखते हुए प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई भी पात्र बच्चा जानकारी के अभाव में छूट न जाए।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक अभिभावक आधिकारिक पोर्टल rteranchi.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ कुछ अनिवार्य दस्तावेज जैसे:
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आय प्रमाण पत्र (कमजोर वर्ग के लिए)
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निवास प्रमाण पत्र
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
इन्हें पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी
यदि आवेदन के दौरान किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो जिला जनसम्पर्क कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अभिभावक 9304240308 (केवल व्हाट्सएप) या 8757221429 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि 22 मार्च के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

