Ranchi News: शीत ऋतु में घने कोहरे के कारण हवाई उड़ानों में होने वाले लगातार व्यवधानों का अनुचित लाभ उठाने वाले होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों पर अब रांची जिला प्रशासन की गाज गिरने वाली है। जिला प्रशासन ने शनिवार को सभी होटल संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि हवाई सेवाओं में बाधा आने पर किरायों में मनमानी वृद्धि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोहरे का फायदा उठाने वालों पर गाज! जिला प्रशासन ने होटल मालिकों को दी ‘अंतिम चेतावनी’
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची ने प्रशासन को अवगत कराया था कि दिसंबर-जनवरी माह में कोहरे के कारण विशेषकर उत्तर भारत की उड़ानें अक्सर निरस्त या विलंबित होती हैं। ऐसी आपात स्थिति में मजबूरन होटल में ठहरने वाले यात्रियों से कुछ जगहों पर अत्यधिक एवं मनमानी किराया वृद्धि की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं।
किराया बढ़ाना ‘उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल’, उल्लंघन पर होगी जेल!
जिला प्रशासन, रांची ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि आपदा या हवाई सेवाओं में बाधा की स्थिति में किसी भी प्रकार की किराया वृद्धि अनुचित और अस्वीकार्य है। यात्रियों से निर्धारित सामान्य दर से अधिक शुल्क वसूलना सीधे तौर पर उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल है।
अतः सभी होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों को कड़ाई से निर्देशित किया गया है कि उड़ान निरस्त या विलंब की स्थिति में कमरों के किराए में मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी। कमरों की उपलब्धता पूर्व में निर्धारित/प्रचलित दरों पर ही सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, यात्रियों के साथ सहयोगात्मक और मानवीय व्यवहार करने तथा किसी भी प्रकार के अतिरिक्त या हिडेन चार्ज से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



