रांची। राजधानी केे कुल चार परीक्षा केेंद्रों के 200 मीटर की परिधि में 9 मार्च 2025 को प्रातः 6ः30 बजे से संध्या 7ः00 बजे तक निषेधाज्ञा लगाने संंबंधी निर्देश जारी किया गया है। हालांकि परीक्षा केेंद्रों में पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 1ः30 बजे तक प्रथम पाली मेें ही परीक्षा होगी। कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों एवं इसकी 200 मीटर की परिधि मेें निषेधाज्ञा लगाई गई है। मालूम हो कि आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय एवं एकलव्य मॉडल, आश्रम आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 9 मार्च 2025 को किया गया है। इसी को लेकर यह निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो इस प्रकार है-
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
परीक्षा केंद्र का नाम
- अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची
- बालकृष्ण उच्च विद्यालय, रांची।
- मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची।
- शिवनारायण मारवाड़ी बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची।