रांंची। महात्मा गांधी रोड के रोस्पा टावर स्थित POJ Furniture ने रांची नगर निगम को शुक्रवार 14 फरवरी 2025 को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरा और अपनी गलती स्वीकारते हुए नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। इसके बाद रांची नगर निगम के राजस्व शाखा की टीम ने POJ Furniture पर किए गए सील को खोल दिया और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की हिदायत दी। गौरतलब हो कि रांची नगर निगम अपने क्षेत्रांतर्गत होल्डिंग एवं ट्रेड लाइसेंस की लगातार जांच करते हुए विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में दिनांक 10 फरवरी 2025 को निर्देशों की अवहेलना करने पर रोशपा टावर स्थित दो प्रतिष्ठानों (One stop service एवं POJ Furniture) को सील कर दिया था। इन दोनाें प्रतिष्ठानों में से एक POJ Furniture ने अपनी गलती मानते हुए जुर्माना भरा और भविष्य में गलती की पुनरावृति नहीं करने की हामी भरी। इसके बाद निगम टीम लौट गई।
इधर, निगम प्रशासक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी सम्मानित नागरिक अपने भवन के घृतिकर का भुगतान समय पर करें। यदि रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तो त्वरित री-असेसमेंट करवाते हुए कमर्शियल होल्डिंग लेना सुनिश्चित करें। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर भवन परिसर में किसी नई संरचना का निर्माण किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का पुनर्मूल्यांकन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा निगम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।