Ranchi: झारखंड में नगर निकाय चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 23 फरवरी 2026 को राज्य के 48 निकायों में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाएगा। अक्सर मतदाताओं के मन में यह डर रहता है कि यदि उनका ‘वोटर आईडी’ (EPIC) गुम हो गया है या बना नहीं है, तो क्या वे वोट डाल पाएंगे? निर्वाचन आयोग ने इस संशय को दूर करते हुए बड़ी राहत दी है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप बिना वोटर कार्ड के भी अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
वोटर ID नहीं तो क्या? ये 12 दस्तावेज दिखाएं और वोट पाएं
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार, मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान अनिवार्य है। जिनके पास आधिकारिक EPIC कार्ड नहीं है, वे निम्नलिखित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं:
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आधार कार्ड (सबसे लोकप्रिय और आसान विकल्प)
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पैन कार्ड (आयकर विभाग द्वारा जारी)
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मनरेगा जॉब कार्ड
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पासपोर्ट
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ड्राइविंग लाइसेंस
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बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
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पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
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स्मार्ट कार्ड (NPR के तहत जारी)
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स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना)
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फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी)
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निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
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सांसदों/विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
बैलेट पेपर से होगा फैसला, 27 फरवरी को आएंगे नतीजे
इस बार का चुनाव आधुनिक मशीनों के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर और मतपेटिका के माध्यम से होगा। खास बात यह है कि यह चुनाव गैर-दलीय आधार पर लड़ा जा रहा है, यानी प्रत्याशी किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रतीकों पर मैदान में होंगे। राज्यभर में 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।
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याद रखें: वोट देने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका नाम 1 अक्टूबर 2024 तक की अपडेटेड मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। यदि नाम सूची में है, तो पहचान के लिए ऊपर दिए गए 12 विकल्पों में से कोई भी एक कार्ड साथ ले जाना काफी होगा।



