Ranchi News : झारखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में शिक्षा, जल संसाधन, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक नियुक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय:
मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक और कॉपी वितरण की स्वीकृति दी है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सहूलियत होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान पत्रिका और कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी पत्रिका के मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति दी गई है। इससे विद्यार्थियों को नवीनतम जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।
जल संसाधन आयोग का गठन
राज्य में जल की उपलब्धता, विकास, उपयोग और प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई है। यह आयोग राज्य के नदी बेसिनों में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और संरक्षण के लिए कार्य करेगा।
प्रशासनिक सुधार और न्यायिक नियुक्तियां
निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुण्डू, राँची और निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, राँची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक सम्प्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरूद्ध समायोजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान और झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं०-1) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई है।
मानव संसाधन प्रबंधन
झारखंड मानव संसाधन अधिग्रहण (आउटसोर्सिंग) मैन्युअल, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मानव संसाधन की भर्ती और प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
न्यायिक सेवा में पदोन्नति
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अंतर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किए जाने और देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
भवन निर्माण में गबन की राशि की वसूली
राज्य योजना अंतर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07,722/- रुपये पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।