रांची। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पर्व-त्योहार समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Indian Electricity Rules द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हेतु 11 केवी लाईन संरचनाओं में विद्युत तारों की भूमि से ऊंचाई 4.6 मीटर होती है जो सड़क पर यदि कोई निर्माण सामग्री आदि रखी हो, तो इससे भी कम हो सकती है। इस आलोक में सभी सार्वजनिक रामनवमी पूजा समितियां, चैती दुर्गा पूजा समितियां, रामनवमी श्रृगांर समितियां एवं अन्य सभी सार्वजनिक अखाड़ों को निदेश दिया गया है कि सार्वजनिक हित में एवं किसी भी दुर्घटना से बचाव और झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रामनवमी पर्व के अवसर पर जुलूस में निकलने वाले झण्डे, वाहनों पर साउण्ड सिस्टम एवं झाकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर तक सिमित रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश
- झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों/उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही झंडा खड़ा किया जाये।
- बसों एवं अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति नहीं बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊंची सामग्री/ऊंचा झंडा नहीं लगाया जाये।
- किसी भी वाहन पर वाहन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर साउण्ड बॉक्स/लाउडस्पीकर आदि नहीं लगाया जाये।
- शोभायात्रा के दौरान समिति के वॉलेन्टियर शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालु पर लगातार विशेष निगरानी रखें, जिससे किसी के भी लापरवाही/गलती से काई दुर्घटना नहीं हो।
- श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों/उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।
- उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी गीत/गाना आदि नहीं बजाया जाए।
- किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी से सम्पर्क करें।