अपनी भाषा चुनेें :
बटन दबाकर थोड़ा इंतज़ार करें...
Ranchi : घरेलू गैस सिलिंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रांची ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी दल ने सोमवार को हरमू बाजार स्थित एक दुकान में छापा मारकर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया।
छापामारी के दौरान दुकान संचालक को घरेलू गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। टीम ने मौके से 14.02 किलोग्राम क्षमता वाले पांच सिलिंडर, पांच किलोग्राम का एक सिलिंडर तथा दो किलोग्राम क्षमता वाले छह छोटे सिलिंडर जब्त किए। इसके अलावा गैस रिफिलिंग में उपयोग होने वाले उपकरण भी सीज कर लिए गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और गैस सिलिंडर नियमावली (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत की गई। आरोपी दुकानदार के विरुद्ध अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त अन्य लोगों तक भी कार्रवाई पहुंच सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलिंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग के कारण आग लगने या विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए ऐसे मामलों में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त श्री भजंत्री ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलिंडरों की अवैध रिफिलिंग या व्यावसायिक उपयोग होता दिखे तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल होने से पहले कई बार सोचे।
प्रशासन की इस तत्परता से साफ संकेत मिला है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी।

