Dhanbad : स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विभाग ने शुक्रवार को मेमको मोड़ स्थित कार्निवल रेस्टोरेंट पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। साथ ही विभाग ने रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की है।
फूड सेफ्टी अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि 24 मार्च 2023 से ही इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त था, लेकिन इसके बावजूद इसे लगातार संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में हुक्का और अन्य मादक पदार्थ ग्राहकों को परोसे जा रहे हैं।
इस सूचना के आधार पर विभाग ने रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सूचना सत्य थी। विभाग के कर्मियों ने रेस्टोरेंट से हुक्का और चिलम जब्त कर लिया। रेस्टोरेंट के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने इस दौरान फूड सेफ्टी कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और हुक्का एवं चिलम को वापस छीन कर गायब कर दिया।
अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फिलहाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। इसके बाद फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि ऐसे मामले गंभीर हैं क्योंकि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी रेस्टोरेंट का संचालन और मादक पदार्थों का परोसना स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
फूड सेफ्टी विभाग का यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य व पेय पदार्थों के नियमों का पालन करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारी ने बताया कि विभाग भविष्य में भी ऐसे रेस्टोरेंटों और खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी करेगा, ताकि स्वास्थ्य मानकों और कानून का उल्लंघन न हो। इस कार्रवाई से रेस्टोरेंट संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए चेतावनी भी गई है कि नियमों का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



