Ranchi : राजधानी रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपित डब्लू कुजूर, उसके पुत्र राहुल कुजूर और सहयोगी काविस अदनान को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने 19 सितंबर को इन तीनों को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपित सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह मुनव्वर आफाक को बरी कर दिया गया था। इस मामले में 10 जनवरी 2023 को आरोप तय किए गए थे। 18 जून 2024 तक अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही पूरी की, जिसमें कुल 30 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
मामला 30 मई 2022 का है, जब रांची के पिस्का मोड़ स्थित देवी मंडप रोड पर अज्ञात हमलावरों ने बिल्डर कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर सुखदेव नगर थाना में (कांड संख्या 238/2022) मामला दर्ज हुआ था।
घटना के बाद मृतक के बेटे पवन आर्या ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पिता का आमतौर पर किसी से विवाद नहीं था। लेकिन एक साल पहले परिवार में तनाव शुरू हुआ था, जब कमल भूषण की बेटी यामिनी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह कर लिया। राहुल, उसके पिता डब्लू कुजूर और भाई छोटू कुजूर ने कमल भूषण को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। पवन के अनुसार, हत्या राहुल कुजूर के इशारे पर अंजाम दी गई।
दरअसल, राहुल कुजूर और कमल भूषण की बेटी यामिनी के बीच प्रेम संबंध तब शुरू हुए, जब राहुल अपने पिता के साथ कमल भूषण के जमीन कारोबार में आता-जाता था। कमल ने राहुल को बेटी से दूरी बनाने को कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। बाद में राहुल और यामिनी ने दिल्ली जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस घटना के बाद कमल भूषण उनसे नाराज हो गए थे।
अदालत के फैसले से मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि अब न्याय की उम्मीद पूरी हुई है। पुलिस ने इस केस में पेशेवर तरीके से काम किया और ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों को सजा दिलाई।

