Ranchi News : बरियातू मौजा की सेना कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद आरोपी तल्हा खान को बड़ी राहत मिली है। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 के तहत प्रदान की गई है।
धारा 479 के अनुसार, वह आरोपी जो केवल एक ही मामले में जेल में बंद है और उस पर लगी अधिकतम सजा का एक-तिहाई भाग पहले ही जेल में बिता चुका है, जमानत का हकदार होता है। इसी आधार पर अदालत ने तल्हा खान को राहत दी।
गौरतलब है कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने तल्हा खान को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार जेल में है। अब तक वह दो साल चार महीने से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है। पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले में अधिकतम सजा सात साल निर्धारित है। इसलिए आरोपी को जमानत मिलना तय माना जा रहा था।
इस घोटाले में तल्हा खान के साथ ही राँची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल समेत कुल 10 लोग आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद तल्हा खान को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

