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Ranchi : राजधानी रांची के इटकी स्थित राइजिंग ग्लोब एकेडमी के संचालक मकसूद आलम को अदालत से राहत नहीं मिली है। AJC–XV अमित शेखर की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 7 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। मामला शिकायत वाद संख्या 2300/2019 से जुड़ा है, जिसमें आलम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता शबनम ने अदालत में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि मई 2009 में उनकी शादी मकसूद आलम से हुई थी। विवाह के तुरंत बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और उन्हें मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी। आरोप यह भी है कि कुछ समय बाद शबनम को घर से निकाल दिया गया।
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले आरोपी को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन शर्त रखी थी कि वह अपनी पत्नी को सम्मान के साथ साथ रखेंगे। अप्रैल 2020 में यह जमानत आरोपी द्वारा शर्त तोड़े जाने पर रद्द कर दी गई थी।
अब, गंभीर आरोपों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने साफ कहा कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। नतीजतन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल में ही रहना होगा।

