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Ranchi News : पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी इमरान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर उसे जमानत दे दी है।
यह सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई। इमरान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पांडेय ने अदालत में पैरवी की और कोर्ट को विश्वास दिलाया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं जिससे उसे आगे हिरासत में रखा जाए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए इमरान को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि यह मामला 23 मार्च 2022 का है, जब पैसे के लेनदेन को लेकर रांची में पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में खौफ पैदा कर दिया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अयूब, हैदर अली, फिरदौस उर्फ बबलू और इमरान को आरोपी बनाया था।
रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में मुख्य आरोपियों अयूब, हैदर अली और फिरदौस को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इमरान का नाम भी इस केस में सामने आया था, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य की कमी के चलते अदालत ने उसे जमानत दे दी है। इससे पहले इसी केस में अयूब और हैदर अली को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
इस फैसले से जहां इमरान और उसके परिवार को राहत मिली है, वहीं रिंकू खान के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पूरे मामले में अब अगली सुनवाई और पुलिस की जांच की दिशा पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर न्यायिक प्रणाली और सबूतों की अहमियत को उजागर किया है और यह मामला आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और अपराध न्याय व्यवस्था में एक मिसाल बन सकता है।

