East Champaran News : पूर्वी चंपारण जिले को अब स्थायी लोक अदालत के रूप में न्याय का एक और मजबूत विकल्प मिल गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन कर दिया है, जिसमें सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली अहमद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संशोधन 2002) की धारा 20B के अंतर्गत की गई है। प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 26 दिनांक 26 मई 2025 के अनुसार, पीठ में दो गैर-न्यायिक सदस्यों के रूप में सूरज कुमार तिवारी और किरण कुमारी को शामिल किया गया है। पीठ का कार्यकाल कुल पांच वर्षों का होगा।
राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति की सूचना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री देवराज त्रिपाठी को भेजी गई, जिनके समक्ष शुक्रवार को न्यायाधीश अली अहमद ने विधिवत रूप से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया।
कार्यभार संभालने के बाद न्यायाधीश अली अहमद ने कहा कि, “स्थायी लोक अदालत एक ऐसा मंच है जो लोगों को त्वरित, सरल और निष्पक्ष न्याय दिलाने में सहायक है। हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है।”
स्थायी लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य प्री-लिटिगेशन स्तर पर विवादों का समाधान करना है, जिससे न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। यहां आपसी समझौते वाले मामलों का निपटारा तेज गति से और कम खर्च में किया जा सकता है, जिससे आम जनता को न्याय मिलने में आसानी हो। इस नियुक्ति के साथ पूर्वी चंपारण में न्याय प्रणाली को नई गति और सुलभता मिलने की उम्मीद है।