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Home»States»Jharkhand»झारखंड में कब होंगे निकाय चुनाव? वार्डों में बदलाव पर बड़ा अपडेट
Jharkhand

झारखंड में कब होंगे निकाय चुनाव? वार्डों में बदलाव पर बड़ा अपडेट

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कीं, लेकिन इस बार चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होगा — जानिए क्यों नहीं बदले जा रहे वार्ड।
Shamsul HaqBy Shamsul HaqNovember 7, 2025Updated:November 7, 2025No Comments3 Mins Read
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झारखंड निकाय चुनाव
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Ranchi News: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार साफ कर दिया है कि चुनाव पुराने परिसीमन (delimitation) के आधार पर ही कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि वार्डों का पुनर्गठन नहीं होगा, और नगर निकायों की सीमाओं या संख्या में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

आयोग के सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन तय किया गया था, वही लागू रहेगा। क्योंकि 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है, इसलिए नई सीमाएं तय नहीं की जा सकतीं। आम तौर पर परिसीमन तीन स्थितियों में होता है- जब नई जनगणना के परिणाम आते हैं, जब किसी पंचायत को नगर निकाय में शामिल किया जाता है, या जब नगर पंचायत को नगर परिषद या नगर निगम में अपग्रेड किया जाता है। लेकिन इस बार तीनों स्थितियां लागू नहीं हैं, इसलिए चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होंगे।

मतदान केंद्रों की तैयारी और बूथ व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयोग ने 4002 मतदान केंद्रों के गठन का निर्देश जारी कर दिया है। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि किन केंद्रों का अनुमोदन बाकी है। कुछ जिलों में मामूली बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस बार एक बूथ पर अधिकतम 1400 वोटर होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह सीमा 1200 तय थी। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिनमें 12 का चुनाव 2020 में हो चुका है, जबकि बाकी का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हुआ। निकाय चुनाव दो मतों से होंगे- मेयर या अध्यक्ष के लिए गुलाबी मतपत्र और वार्ड सदस्यों के लिए सफेद मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।

यहां होना है निकाय चुनाव

  • नगर निगम: रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मांगेन
  • नगर परिषद: गुमला,विश्रामपुर,चांडिल,झुमरी तिलैया,चक्रधरपुर,सिमडेगा,हजारीबाग, पथलगांव, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, सरायकेला, लोहरदगा, निरसा, ससाराम, पाखर, कुशमी और भिन्न नगर परिषदें।
  • नगर पंचायत: पाकुड़, बरही, बड़कागांव, कुंदहित, मंझली, राजमहल, बसुकीनाथ, जामुआ, बुढ़ी, चंदनकियारी और चकुलिया।

हाईकोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया

निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अभी तक अदालत ने उस आदेश को न तो स्थगित किया है और न ही अवमानना याचिका खत्म की है। आयोग की तैयारियों और अदालत की सख्ती को देखते हुए अब माना जा रहा है कि झारखंड में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है।

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