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Ranchi : राजधानी रांची में होमगार्ड बहाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को देवराज चातर की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका में रांची जिले के उपायुक्त, होमगार्ड डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा रांची समेत अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा है कि होमगार्ड भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2025 पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों के नव-नामांकन में 100 प्रतिशत स्थानीय निवासियों को ही प्राथमिकता देने वाले नियम को रद्द किया जाए। उनका कहना है कि यह प्रावधान गैर-न्यायसंगत है और इससे अन्य योग्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चाईबासा जिले में हो रही होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी। लगातार विभिन्न जिलों से होमगार्ड भर्ती पर उठ रही आपत्तियों ने सरकार और प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

