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West Singhbhum : जिले के नीमडीह स्थित जिओ स्टोर से आईफोन 13 खरीदने के नाम पर ठगी का शिकार हुए एक ग्राहक को आखिरकार न्याय मिला है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा ने स्टोर प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए न केवल वसूली गई 64,900 रुपये की पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि 30,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाने का फैसला सुनाया है।
यह मामला गीतीलादेर निवासी दशरथ गोप ने 12 जनवरी 2024 को दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि नीमडीह जिओ स्टोर से आईफोन 13 (128 जीबी, नीले रंग का) खरीदने के लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस कराकर पूरी रकम चुका दी थी। स्टोर प्रबंधन ने कुछ दिनों में फोन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन न तो फोन दिया गया और न ही पैसे लौटाए गए। पुराने मैनेजर के बाद नए मैनेजर ने भी सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल दिया।
थक-हारकर जब दशरथ गोप ने आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने 23 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया। आयोग ने इसे सेवा में भारी कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला माना और उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया।
गौरतलब है कि अब उपभोक्ता आयोग में खरीद-बिक्री में ठगी, सेवा में लापरवाही और ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पीड़ितों को तेजी से राहत मिल सके।

