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Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह निर्देश दिया।
अदालत ने सरकार से पूछा कि यदि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार को 26 अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अदालत को बताया गया कि रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। प्राथमिक परीक्षा (PT) भी आयोजित हो चुकी है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं, राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए अधियाचना हेतु विभाग से सहमति ली जा रही है।
गौरतलब है कि हाल ही में लातेहार जिले में हाथियों की मौत की घटनाओं पर मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई थीं। इसी मामले में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

