India News: चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, तो भी आप 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
आयोग ने जारी की नई अधिसूचना
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत यह कदम उठाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे ईपीआईसी के अलावा अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों से भी वोट डाल सकते हैं।
ये 12 पहचान पत्र भी होंगे मान्य
जिनके पास ईपीआईसी नहीं है, वे इन दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकेंगे — आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा आईडी, सांसद या विधायक का पहचान पत्र, और दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)।
मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। केवल पहचान पत्र दिखाकर वोट नहीं दिया जा सकेगा। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे किसी भी दस्तावेज के बावजूद मतदान के पात्र नहीं होंगे।
महिला मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था
बुर्का पहनने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उनकी पहचान गरिमापूर्ण तरीके से सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे।
चुनाव आयोग का यह कदम मतदाताओं को अधिक सुविधा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।



