Ranchi News: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची की शुद्धता को बेहतर बनाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहल की घोषणा की है। ये पहल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुआई में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित की गई थीं। सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे।
पहली पहल के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग अब भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 संशोधन) की धारा 3(5)(बी) के तहत लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से समय रहते हटा सकें। साथ ही, बीएलओ अब फॉर्म 7 के तहत किसी औपचारिक अनुरोध के इंतजार के बिना फील्ड विजिट कर सत्यापन कर सकेंगे।
दूसरी पहल के तहत, मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip – VIS) को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। आयोग ने इसके डिजाइन में बदलाव करते हुए मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा ताकि मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम खोजने में सुविधा हो।
तीसरी और महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, आयोग ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य है कि मतदाता सत्यापन या पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को आसानी से पहचान सकें और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सकें। बीएलओ मतदाताओं और निर्वाचन आयोग के बीच प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं, ऐसे में उनकी पहचान स्पष्ट और विश्वसनीय होनी चाहिए।
इन पहल से न केवल मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी, बल्कि आम जनता के लिए मतदान प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल हो जाएगी।