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World News: थाईलैंड सरकार ने शराब के दुरुपयोग और सामाजिक नुकसान को कम करने के उद्देश्य से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शराब से जुड़ी हर गतिविधि पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह नियम 8 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ और इसे अल्कोहॉलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट के तहत लागू किया गया है। इसके तहत इस समय में शराब पीना, खरीदना, बेचना या परोसना पूरी तरह निषिद्ध है। नियम तोड़ने पर 10,000 बहत यानी लगभग 26,600 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नियम सख्त, छूट बेहद सीमित
सरकार ने हालांकि कुछ विशेष स्थानों को इस प्रतिबंध से छूट दी है। लाइसेंस प्राप्त होटल, एयरपोर्ट, पर्यटन क्षेत्र और मनोरंजन स्थलों पर इस दौरान भी शराब परोसी जा सकती है। लेकिन आम रेस्तरां, छोटे बार और लोकल व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।
थाईलैंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि यह नियम व्यवहारिक रूप से लोगों और व्यवसायों दोनों के लिए भ्रम पैदा करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्राहक 1:59 बजे शराब खरीदता है और 2:05 पर पीना जारी रखता है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
पर्यटक भी होंगे प्रभावित, विशेषकर बैंकाक के लोकप्रिय इलाकों में
बैंकॉक की मशहूर खाओ सान रोड जैसे इलाकों में दिन के समय पर्यटक बार में समय बिताते हैं। कई जगह सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शराब परोसी जाती है, लेकिन नए नियम के बाद 2 बजे के बाद बैठकर ड्रिंक पूरा करना भी जोखिम भरा होगा।
पर्यटक संगठनों के अनुसार ऐसे नियमों से यात्रियों को लगातार घड़ी देखकर चलना पड़ेगा, जिससे अनुभव खराब हो सकता है और स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा।
विपक्ष ने कहा—नियम अव्यवहारिक
पीपुल्स पार्टी ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। पार्टी सांसद ताओफिफोप लिमजित्राकॉर्न का कहना है कि शराब की बिक्री पर समय आधारित रोक बिल्कुल अव्यवहारिक है और 24 घंटे बिक्री की अनुमति देना ज्यादा उचित होगा।
सरकार का दावा है कि नए नियम से युवाओं में शराब के आकर्षण को कम किया जा सकेगा और समाज में इसके दुष्प्रभाव घटेंगे। लेकिन व्यापारिक संगठनों और पर्यटक समूहों की चिंताएं जारी हैं।

