Ranchi News : कांके प्रखंड में पेसा कानून (PESA Act) को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन को पेसा कानून की जानकारी देना और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।
इस क्रम में जिला प्रशासन, जनजातीय कार्य विभाग और स्थानीय सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान वक्ताओं ने बताया कि पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन और ग्रामसभा की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून ग्रामसभा को खनन, भूमि उपयोग, जल-जंगल-जमीन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार देता है।
प्रशिक्षकों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना किसी प्रकार की भूमि अधिग्रहण, खनन या विकास कार्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ग्रामसभा को पारंपरिक रीति-रिवाज, सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है।
कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी अपनी जिज्ञासाएं रखीं और अधिकारियों से सीधे संवाद किया। वक्ताओं ने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और ग्रामसभा को मजबूत बनाएं।
अंत में, प्रशासन की ओर से पेसा कानून से संबंधित पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं की भी भागीदारी रही, जो कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में कांके उप प्रमुख अजय बैठा, ऐनुल हक अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे

