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Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े कचरा उत्पादकों के विरुद्ध वेस्ट यूजर चार्ज की वसूली को लेकर सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, होटल, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य किया गया है।
नगर निगम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में बड़े कचरा उत्पादकों से वेस्ट यूजर चार्ज की वसूली चयनित एजेंसी एम/एस नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। प्रशासनिक आदेश के तहत ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक है और जिन्होंने दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक का सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज निर्धारित समय-सीमा में जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से बकाया राशि का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 187(2), 512, 600 एवं 608 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी नागरिकों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे समय पर वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु एवं सतत बनाए रखा जा सके।
भुगतान की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। नागरिक रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट ranchimunicipal.com पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, वहीं ऑफलाइन भुगतान नगर निगम कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित काउंटर संख्या-01 पर किया जा सकता है। इसके अलावा डोर-स्टेप भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।
प्रमुख बकायेदार संस्थान (वार्ड व राशि सहित)
- राज हॉस्पिटल (वार्ड 23) – ₹9,00,000
- हेल्थ प्वाइंट (वार्ड 9) – ₹6,60,000
- प्रधान टावर (वार्ड 24) – ₹4,50,000
- सिटी मॉल (वार्ड 27) – ₹4,50,000
- कुमार गर्ल्स हॉस्टल (वार्ड 8) – ₹4,20,000
- ट्विन टावर (वार्ड 26) – ₹2,50,080
- एल.जी. कॉम्प्लेक्स ब्लॉक A, B, C (वार्ड 29) – ₹2,37,600

