Ranchi News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। भानू प्रताप ने अपनी न्यायिक हिरासत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका के सख्त विरोध के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, ईडी ने अप्रैल 2023 में जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए झारखंड, बिहार और बंगाल के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान भानू प्रताप के रांची और सिमडेगा स्थित आवास से कई संदिग्ध जमीन के दस्तावेज बरामद हुए थे। पूछताछ में संलिप्तता पाई जाने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी की जांच में सामने आया कि भानू प्रताप ने सेना की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त में अपनी भूमिका निभाई थी। सिर्फ भानू ही नहीं, इस मामले में ईडी ने कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची और फैयाज खान जैसे नाम शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, ये सभी लोग एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो फर्जी कागजात के जरिए जमीनों का लेन-देन कर रहा था। इस घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत जांच एजेंसी के पास हैं।
अब भानू प्रताप को जेल में ही रहना होगा और ईडी की जांच में सहयोग करना होगा। इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारी और खुलासे हो सकते हैं।