Patna News: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के मौके पर नियुक्त विभिन्न कार्यालय संवर्गों के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाने के लिए आवेदन किया है, उनके लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है।
आदेशानुसार, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष संबंधित कर्मचारी को उपस्थित होकर स्वास्थ्य जांच करानी होगी। मेडिकल बोर्ड की बैठक 14, 15 एवं 16 अक्टूबर को जिला अतिथि गृह सभागार में आयोजित होगी, जिसमें उनके स्वास्थ्य के आधार पर छूट का निर्णय लिया जाएगा।
मेडिकल छूट के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित तिथियों पर बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट करना होगा। इसी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन चुनाव कार्य से मुक्ति पर विचार करेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना मेडिकल जांच या बोर्ड की स्वीकृति के किसी को भी चुनाव ड्यूटी से नहीं हटाया जायेगा। यह प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए अपनाई गई है ताकि वाकई अस्वस्थ कर्मियों को ही छूट दी जा सके।

