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Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों के झंडे तुरंत हटाए जाएं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
अदालत ने रांची के ट्रैफिक एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का पालन कर चार सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी स्वयं कोर्ट में मौजूद थे।
पीठ ने सरकार को राज्यभर में मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वाहनों पर लगे राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी प्रकार के अनधिकृत झंडे तत्काल हटाए जाएं और ध्वज संहिता का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही, प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न, अतिरिक्त लाइट और मोडिफाइड वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।
विशेष रूप से लाल और नीले रंग की लाइट, जो आपातकालीन वाहनों का आभास देती हैं, को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सभी स्कूलों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें और यातायात नियमों का पालन करें।

