Close Menu
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • अन्य
Facebook X (Twitter) Instagram
Public AddaPublic Adda
  • Home
  • India
  • World
  • States
    • Jharkhand
    • Bihar
    • Uttar Pradesh
  • Politics
  • Sports
  • More
Subscribe
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • अन्य
Home»#Trending
#Trending

यौन शोषण के आरोपी DAV Principal मनोज सिन्हा की जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने की रद्द

Muzaffar HussainBy Muzaffar HussainJune 24, 20252 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने DAV कपिलदेव स्कूल के Ex Principal मनोज कुमार सिन्हा की जमानत रद्द कर दी है। यह फैसला यौन शोषण के गंभीर आरोप झेल रही पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द की कि आरोपी का खुले में रहना न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है।

पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी ने न केवल गवाहों को धमकाने की कोशिश की, बल्कि सबूतों से भी छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित रूप से उग्रवादी संगठन PLFI के सदस्यों का सहारा लेकर पीड़िता के मंगेतर से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और केस वापस लेने का दबाव भी बनाया। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से दी गई धमकियों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

गौरतलब है कि 21 नवंबर 2022 को अरगोड़ा थाना कांड संख्या 163/2022 में आरोपी को जमानत मिली थी। लेकिन इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। याचिका में कहा गया कि 11 अक्टूबर 2024 को एक बिना नंबर प्लेट की ऑटो ने जानबूझकर पीड़िता की स्कूटी को टक्कर मारी।

इसके अलावा 19 अक्टूबर 2024 को एक और गंभीर घटना सामने आई, जब मनोज सिन्हा और उसके सहयोगियों ने पीड़िता की कार में छह जिंदा कारतूस रखकर उसे फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की। इस घटना की पुष्टि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से हुई, जिसमें देखा गया कि एक अज्ञात व्यक्ति पीड़िता की कार में गोलियां रख रहा है।

कोर्ट ने इन सभी घटनाओं को न्याय में हस्तक्षेप करने का संगीन प्रयास माना और कहा कि आरोपी न केवल जांच को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा भी खतरे में डाल रहा है।

See also  26 जून को रांची में राज्यव्यापी निषिद्ध मादक पदार्थ विरोधी मैराथन

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए High Court ने आरोपी मनोज कुमार सिन्हा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया और Trial Court को निर्देश दिया कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Copy Link

Keep Reading

चैनपुर में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकला मुहर्रम का मातमी जुलूस

चैनपुर में बाइक दुर्घटना: तीन घायल, दो गंभीर रूप से गुमला रेफर

पूर्णिया में डायन के शक में 5 आदिवासियों की वीभत्स हत्या! जिंदा जलाया गया परिवार

झारखंड में शांतिपूर्ण मुहर्रम जुलूस, सीएम और प्रशासन को सेंट्रल कमिटी ने कहा धन्यवाद

एक किलो जोहा चावल की कीमत ₹400 तक! झारखंड में नई खेती की शुरुआत

कोकर-रिम्स रोड की मरम्मत शुरू! जानिए कब तक सुधरेगी सड़क

JUST IN

#Trending

चैनपुर में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकला मुहर्रम का मातमी जुलूस

July 7, 2025
#Trending

चैनपुर में बाइक दुर्घटना: तीन घायल, दो गंभीर रूप से गुमला रेफर

July 7, 2025
#Trending

पूर्णिया में डायन के शक में 5 आदिवासियों की वीभत्स हत्या! जिंदा जलाया गया परिवार

July 7, 2025
#Trending

झारखंड में शांतिपूर्ण मुहर्रम जुलूस, सीएम और प्रशासन को सेंट्रल कमिटी ने कहा धन्यवाद

July 7, 2025
#Trending

एक किलो जोहा चावल की कीमत ₹400 तक! झारखंड में नई खेती की शुरुआत

July 7, 2025
#Trending

कोकर-रिम्स रोड की मरम्मत शुरू! जानिए कब तक सुधरेगी सड़क

July 7, 2025
#Trending

झारखंड में 23 नए DSP सम्मानित, DGP ने खुद लगाए बैज, समारोह में दिखा गर्व का पल

July 7, 2025
#Trending

जनता दरबार में मंत्री ने सुनाई अधिकारियों को खरी-खरी, 49 फरियादियों की समस्याएं सुनीं

July 7, 2025
#Trending

अविश्वास प्रस्ताव गिरा! निर्मला भगत को लेकर आजसू पार्टी ने क्या कहा?

July 7, 2025
#Trending

9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल में राजद का बड़ा ऐलान! जानिए क्या है वजह

July 7, 2025
Today’s Horoscope
© 2025 Public Adda. Designed by Launching Press.
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • DMCA
  • Adsense

Home

News

Web Stories

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.